Viklang Pension Yojana Madhya Pradesh 2020-: नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने इस लेख के माध्यम से MP Disabled Pension Scheme की जानकारी दूंगा। सभी लोग जानते ही होंगे कि विकलांग व्यक्तियों को अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के विकलांग जनों के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। उनको सबसे बड़ी समस्या जीवन यापन करने में आती हैं। इन व्यक्तियों के पास आय के साधनों का अभाव होता हैं। और ये व्यकित काम करने में असमर्थ हो जाते हैं।
जिससे जीवन काफी संकटो से घिर जाता हैं। और अपनी आजीविका चलाने के लिए इनको दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इनको आर्थिक सहायता देने की घोषणा की हैं। सरकार की और से मिलने वाली इस राशि से ये आपने जीवन यापन कर सकेंगे। और अपनी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों को खरीद सकेंगे। इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए व्यक्ति को किसी स्वास्थ्य केंद्र में जाना होगा। और वहाँ से अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र लाना होगा। Disabled Pension Scheme Madhya Pradesh के तहत आवेदक शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए वह इस योजना में आवेदन कर सकता हैं। इसके लिए आवेदक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ” Online Application Form” भर सकता हैं। इस Madhya Pradesh Viklang Penion Yojana के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से घर बैठे ही अब विकलांग व्यक्ति आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना की अधिक जानकारी हम आपको नीचे दे रहे हैं। आपको हमारे आर्टिकल के साथ बने रहना होगा।
- 1 MP विकलांग पेंशन योजना 2020
- 1.1 मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ-
- 1.2 मप्र विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता-
- 1.3 विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज-
- 1.4 Viklang Pension Yojana MP 2020 ऑनलाइन आवेदन करें-
MP विकलांग पेंशन योजना 2020
Viklang Pension Yojana – मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है I इस Disabled Pension Scheme Madhya Pradesh का लाभ उन सभी विकलांगो को मिलेगा, जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग हैं। और उन्हें अपने जीवन-यापन के लिए दूसरों पर निर्भररहते हैं। इस योजना के अंतर्गत इन सभी दिव्यांगजनों को हर माह 500 से 700 रूपये की पेंशन मुहैया की जाएगी I इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन विकलांग जनो के जीवन स्तर में सुधार करना है तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है I
योजना | मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
घोषणा | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई |
लाभार्थी | विकलांग लोग |
मिलने वाली पेंशन | 500 से 700 रूपये प्रति माह |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों |
राज्य | संपूर्ण मध्यप्रदेश |
अधिकारिक वेबसाइट | click here |
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ-
Benefits of MP Disabled Pension Scheme – मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभ निम्न प्रकार से है।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी विकलांग पेंशन योजना से राज्य के सभी विकलांग जनों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी।
- इस Viklang Pension Yojana से राज्य के गरीब विकलांग नागरिकों को आर्थिक मदद प्राप्त होगी। साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह किसी पर निर्भर नहीं होंगे।
- एमपी विकलांग पेंशन योजना से विकलांगजनो के लिए आय का साधन प्राप्त होगा।जिससे वे अपना जीवन आसानी से बिना किसी से सहायता लिए व्यतीत कर पाएंगे।
- राज्य के सभी विकलांग जनों को प्रतिमाह 500 से 700 रूपये की पेंशन दी जाएगी। जिससे इन दिव्यंगों का आर्थिक विकास होगा।
मप्र विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता-
Eligibility for Madhya Pradesh Disabled Pension Scheme – विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंड का पालन करना होगा।
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- योजना के तहत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48 हज़ार या उससे कम होनी चाहिए ।
- Viklang Pension Yojana का लाभ शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता हैं।
- इस योजना के अंतर्गत विकलांग लोगो के पास अपनी विकलांगता का प्रमाण होना चाहिए ।
- जो विकलांग व्यक्ति सरकारी नौकरी पर कार्यरत है वो मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन स्कीम 2020 का लाभ नहीं उठा सकते है ।
विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज-
Disabled Pension Scheme Documents – मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, जैसे:
आवेदक का आधार कार्ड | पासपोर्ट-साइज फोटो |
पहचान पत्र | विकलांगता का प्रमाण पत्र |
आय प्रमाण पत्र | बैंक अकाउंट की कॉपी |
निवास प्रमाण पत्र | मोबाइल नंबर |
Viklang Pension Yojana MP 2020 ऑनलाइन आवेदन करें-
Madhya Pradesh Disabled Pension Scheme Online Application – इस मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले आवेदक को सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद, आपके समाने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा ।
- होम पेज पर “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए” के ऑप्शन पर क्लिक करे।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आप अगले पेज पर पहुंच जायेगे ।
- जिस पर आपको “पेंशन योजनाओ हेतु आवेदन करे” का दिखाई इस ऑप्शन पर क्लिक करे ।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी आदि भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद, नीचे पेंशन हेतु आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक करे
- इसके पश्चात् आपके समें एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा । आपको इस एप्लीकेशन में नाम ,पता ,आधार नंबर आदि सभी जानकरी भरनी होगी। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एक बार जांच ले और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दे ।
- पंजीकरण के बाद आपको अपने सभी documents को अपलोड करना होगा । इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा ।