Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2020 – दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना चला रही है। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की सभी लोगों के लिए काफी योजनाओं का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों आज हम आपको UP Disabled Pension Scheme की जानकरी दे रहे हैं। वैसे तो आप सभी जानते होंग विकलांग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के सभी विकलांग जानो के लिए शुरू की है। इस योजना का लाभ केवल वही लोग ले सकते हैं जो की शारीरिक रूप से 40% से इससे ज्यादा विकलांग है। आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले दिव्यांग लोगो पेंशन पाने के लिए निजी स्वस्थ्य केंद्र में जाना पड़ता था। और वहां पर अपनी शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र लेना पड़ता था।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020 की जानकारी हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बताएँगे Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करना है | जैसे आवेदन प्रक्रिया ,दस्तावेज़ ,पात्रता आदि प्रदान करने जा रहे है। आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें
- 1 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020
- 1.1 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना मुख्य उद्देश्य
- 1.2 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- 1.3 यूपी विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- 1.4 Disabled Pension Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- 1.5 यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलइन आवेदन
- 1.6 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति की जाँच करें
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020
इस विकलांगता पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विकलांग व्यक्तियों के हैं। जिसका नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल सूची में दिखाई देता हैं उन्हें प्रति माह 1000 रुपये दिए जायेगे उत्तर प्रदेश राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो उन्हें सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है। इस UP Viklang Pension के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति कम से कम 40 % विकलांग होने चाहिए। इस योजना के तहत राज्य के विकलांग लोग अपने आवेदन की स्थिति और सूची की जांच भी कर सकते है।
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
किस के द्वारा शुरू की गयी | UP मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग लोग |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
उद्देश्य | कलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना मुख्य उद्देश्य
जो भी व्यक्ति विकलांग होते है। वह कोई काम नहीं कर पाते और वह पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर रहते है। इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। सरकार प्रतिमाह 1000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के ज़रिये विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। Viklang Pension Yojana के ज़रिये उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना ताकि वह किसी पर बोझ न बन सके। क्योंकि विकलांगों को आजकल बोझ समझा जाता है तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा जाता है |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ
Benefits of Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme – उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ निम्न रूप से हैं।
- UP विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग लोगो को दिया जायेगा।
- उत्तर राज्य के विकलांग व्यक्तियों को इस Viklang Pension Yojana के तहत प्रतिमाह 1000 रूपये की मदद की जाएगी
- Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।
- विकलांग पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थीओ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
यूपी विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
Eligibility for UP Disabled Pension Scheme – यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित पात्रता होना चाहिए।
- आवेदक लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को 40% विकलांग होना अनिवार्य वह अपने शरीर में 40% से कम शारीरिक विकलांगता नहीं होना चाहिए।
- योजना के तहत आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति किसी और पेंशन योजना का लाभ ले रहे है तो उसे इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा ।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
Disabled Pension Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज-
Documents required for Disabled Pension Scheme – उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के निम्न दस्तावेज का होना अनिवार्य है।
आधार कार्ड (Aadhaar Card) | विकलांग प्रमाण पत्र (Disabled Certificate) |
स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) | परिवार का आय प्रमाण पत्र (Family Income Certificate) |
नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (Passport-size Photo) | बैंक खाता विवरण (Bank Passbook Details) |
यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलइन आवेदन
How to apply for UP Disabled Pension Scheme – यूपी राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है। तो वह नीचे दिए गए चरणों का पलना करे।
- सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहाँ आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जैसा आपको नीचे चित्र में दिखाया गया है
- अब आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप खुल जायेगा।
- यहां पूछी गयी निम्न जानकारी को ध्यान से भरे ।
व्यक्तिगत विवरण | बैंक का विवरण |
आय का विवरण | दिव्यांगता का विवरण |
- और अंत में “Save” परब क्लिक करें।
- अब आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिसे या समात्प हो जाएगी। यहां से आपको एक पावती नंबर प्राप्त होगा जो आपके आवेदन की स्तिथि की जाँच करने में काम आएगा।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति की जाँच करें
Check the status of Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme application – यदि आप अपने आवेदन की स्थिति की जाँच करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ चरणों का पालन करना होगा। जो निम्न प्रकार से है –
- सबसे पहले आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन पर क्लिक करना होगा।क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जायेगा जहां आपको आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक और पेज खुल जायेगा। यहां आपको अपना पंजीकरण नंबर डालना होगा उसके बाद पासवर्ड व अंत में कैप्चा कोड डालकर verify करें।
UP-VIKLANG-PENSION-APPLICATION-FORM-PDF
दोस्तों, आशा करते हैं की आपको हमारे द्वारा दी गयी उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2020) की जानकारी पसंद आयी होगी। यदि आपके मन में इससे जुड़े कोई सवाल हों तो हमे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हमारी टीम आपसे जल्द सम्पर्क कर आपकी सहायता करेगी। अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी हिंदी व इंग्लिश में पाने के लिए हमारे