Rajasthan Disabled Pension Scheme – नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको अपने इस आर्टिकल में राजस्थान विकलांग पेंशन योजना की जानकारी दूंगा राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। ऐसे में विकलांगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विकलांग जानो (दिव्यांगों) को इस समस्या का सामना ना करना पड़े। इसीलिए राजस्थान सरकार ने “विकलांग पेंशन योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ उन लोगो को मिलेगा जो की शारीरिक रूप से 40% से इससे ज्यादा विकलांग है। राजस्थान दिव्यांग लोगो के लिए पेंशन पाने के लिए पहले निजी स्वस्थ्य केंद्र में जाना पड़ता था। और वहां पर अपनी शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र लेना पड़ता था ।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2020 की जानकारी हम आपको इस लेख के जरिये देने जा रहे है। हम आपको बताएँगे की आपको Rajasthan Disabled Pension Scheme का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करना है| सके लिए बस आपको नीचे दी गए प्रक्रिया का पालन करना होगा। नीचे हम आपको इस लेख में के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- 1 राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2020
- 1.1 राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के पात्रता-
- 1.2 राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लाभ –
- 1.3 राजस्थान विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया-
- 1.4 विकलांग पेंशन योजना राजस्थान ऑफलाइन आवेदन-
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2020
Rajasthan Disabled Pension 2020 – राजस्थान विकलांग/दिव्यांग पेंशन योजना राज्य के समस्त विकलांग जानो के लिए है जो शारीरिक रूप ने अक्षम्य है तथा किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से उन्हें 40% विकलांगता प्रमाणित की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो भी आवेदक शारीरिक रूप से विकलांग है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा पेंशन मुहैय्या कराइ जाएगी। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार विकलांग लोगो को हर माह 1000 रूपये पेंशन प्रदान करती है। अब इस योजना के लिए ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। विकलांग पेंशन योजना राजस्थान के लिए ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाएये।
योजना का नाम | राजस्थान विकलांग पेंशन योजना |
लाभार्थी | राजस्थान के सभी विकलांगजन |
मिलने वाली पेंशन | 500 रुपये से1000 रूपये प्रति माह तक |
विकलांगता | 40% या उससे अधिक |
आधिकारिक वेबसाइट | rajssp.raj.nic.in |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के पात्रता-
Eligibility for Rajasthan Disabled Pension Scheme – विकलांग पेंशन योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित पात्रता होना चाहिए।
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित
- विकलांग आवेदक की पारिवारिक आय 1,000 रूपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ उठा रहे है इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया का मालिक है इस Pension Yojna के लिए पात्र नहीं होगा।
- विकलांग व्यक्ति को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे है, इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लाभ –
Benefits of Rajasthan Disabled Pension Scheme –
- विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगा।
- दिव्यांगजनों का जीवन आसानी से गुजरेगा।
- आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- अब दिव्यांग किसी पर बोझ नहीं होंगे।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया-
Rajasthan Disabled Pension Scheme Online Application Process- राजस्थान राज्य में दिव्यांग/विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण करने के लिए आवेदक को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले विकलांग व्यक्ति को राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in/ पर जाना होगा।
- उसके बाद, RajSSP Portal में लॉगिन करने के लिए जन आधार कार्ड नंबर या भामाशाह आईडी का इस्तेमाल करें।
- यहाँ पर आपको “विकलांग जन पेंशन ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प का चयन करना है।
जिसके बाद, आप विकलांग पेंशन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप के लिए “New Entry Form” पर क्लिक कर सकते हैं। - आवेदन फॉर्म को सही तरह से भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेज जैसे जन आधार कार्ड नंबर या भामाशाह आईडी को संलग्न करें।
- अंत में “Save” बटन में क्लिक करके फॉर्म को ऑनलाइन जमा कर दे।
इसके बाद, आपको एक आवेदन/पंजीकरण नंबर प्राप्त होगा। जिसकी मदद से आप भविष्य में अपने आवेदन की ऑनलाइन स्थिति देख सकते हो। आवेदन की स्थिति जानने हेतु आपको Pensioner Online Status में अपने Application/Registration Number से Login करना होगा। जिसके बाद, आप अपने विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हो।
विकलांग पेंशन योजना राजस्थान ऑफलाइन आवेदन-
Disabled Pension Scheme Rajasthan Offline Application- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना हेतु पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में ग्रामीण विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखंड अधिकारी कर्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है। या फिर आप नीचे दिए लिंक पर सीधे क्लिक करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हो।
RAJASTHAN-DISABLED-PENSION-SCHEME-PDF-FORM
प्रश्न => राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या हैं ?
उत्तर => राजस्थान विकलांग पेंशन योजना विकलांगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विकलांग जानो (दिव्यांगों) को इस समस्या का सामना ना करना पड़े। इसीलिए राजस्थान सरकार ने “विकलांग पेंशन योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ उन लोगो को मिलेगा जो की शारीरिक रूप से 40% से इससे ज्यादा विकलांग है।
प्रश्न => राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के क्या लाभ हैं?
उत्तर => राजस्थान की विकलांग पेंशन योजना के तहत 40% विकलांगता होने पर 500 से 1000 की आर्थिक मदद की जाएगी।
प्रश्न => राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
उत्तर => राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टलन https://rajssp.raj.nic.in/ पर जाना होगा।पूरी प्रक्रिया ऊपर आर्टिकल में उपलब्ध है।