HP Widow Pension Scheme 2020 – दोस्तों, आज हम आपको अपने लेख में हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए शुरू की गयी “हिमाचल विधवा पेंशन योजना” की जानकारी लेकर अये है। वैसे आप को बता दे की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधवा महिलाओं के लिए “Himachal Vidhwa Pension Yojana” की शुरुआत की है। विधवा पेंशन योजना राज्य में सभी वर्गों के लिए लागू की है। इस योजना के तहत आवेदन-पत्र निःशुल्क में जमा किये जा सकते है। इस योजना के तहत जिन महिलाओ के पतियों की मृत्यु हो गई है, उन महिलाओ को पात्र बनाया गया है।
हिमाचल विधवा पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है, की प्रदेश में कोई भी विधवा महिला अपनी आर्थिक रूप से परेशान न रहें। या फिर अपने पति की मृत्यु के बाद, अन्य किसी पर निर्भर न रहे। सरकार चाहती है इन महिलाओं को सरकार द्वारा सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाए। इससे उन्हें समाजिक सुरक्षा मिलेगी। इस योजना के तहत सरकार 18 वर्ष से 79 वर्ष की आयु की महिलाओ को पात्र बनाया गया है। हिमाचाल प्रदेश सरकार ने अपने बजट सत्र 2020 में विधवाओं की पेंशन 150 रुपये बढ़ा दी है, जो अब 1,000 रुपये कर दी गयी है। HP Widow Pension Scheme की अन्य सभी जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
HP विधवा पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं-
Key Features of HP Widow Pension Scheme – हिमाचल विधवा पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं।
- योजना से विधवा महिलाये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगी।
- एचपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओ को 1,000 रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- जिन महिलाओ की आयु 70 वर्ष या इस से अधिक है तो उन को प्रति माह 1,300 आर्थिक सहायता मिलेगी।
- योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब विधवा महिला की देख-रेख करने वाला कोई नहीं होगा।
योजना | हिमाचल विधवा पेंशन योजना |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी द्वारा |
लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश की विधवा महिलाएं |
लाभ | प्रतिमाह सहायता राशि |
आवेदन | ऑफलाइन |
सम्पर्क | जिला कल्याण अधिकारी |
हिमाचल विधवा पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज-
Required Documents for HP Widow Pension Scheme 2020 – हिमाचल विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड व आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
(I) पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):
- इस योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी ही ले सकतें है।
- आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों की मासिक आय 35,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(II) आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):
आधार कार्ड | बैंक अकाउंट |
आय प्रमाण पत्र | आयु प्रमाण पत्र |
पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र |
विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म-
Online Application Form for HP Widow Pension Scheme – हिमाचल विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको निचे दिए गए चरणों का पालन कारन होगा। जो निम्न रूप से हैं:
- योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
HIMACHAL PRADESH WIDOW PENSION FORM PDF
- फिर आपको यहां से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
- फॉर्म को भरने के बाद, सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- इसके बाद, आपको Application Form PDF को तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
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