HP Death Certificate Online Registration – नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने लेख के माध्यम से “हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र (Himachal Pradesh Mrityu Praman Patra)” की जानकारी लेकर आया हूं | मृत्यु प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। यह प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को प्रमाणित करता है। जिसे मृत व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदारों को जारी किया जाता है, इस प्रमाण पत्र में मृत्यु की तारीक तथा मृत्यु के कारण का पूरा विवरण होता है। मृत्यु का समय और तारीख का प्रमाण देने, व्यष्टि को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी बाध्यताओं से मुक्त करने के लिए, मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए सम्पत्ति संबंधी धरोहर के विवादों को निपटान करने के लिए और परिवार को बीमा एवं अन्य लाभ जमा करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए मृत्यु का पंजीकरण करना बहुत अनिवार्य है।
इस प्रमाण पत्र को राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा अधिकारिक Official by Urban Development Department रूप से जारी किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र Mrtyu Praman Patra पेंशन योजना के आवेदन करने में जरुरत पड़ती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आप भी बड़ी सरलता से हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ” HP Death Certificate Online Application/Registration Form” से जुड़ी सभी जानकारी हम आपको नीचे दे रहे हैं, कृपया हमारा आर्टिकल ध्यानपूर्वक देखें।
Contents
- 1 एचपी मृत्यु प्रमाण पत्र (डेथ सर्टिफिकेट) कैसे प्राप्त करें?
- 1.1 मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता-
- 1.2 HP Death Certificate हेतु आवश्यक दस्तावेज-
- 1.3 हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र 2020 आवेदन/पंजीकरण फॉर्म-
एचपी मृत्यु प्रमाण पत्र (डेथ सर्टिफिकेट) कैसे प्राप्त करें?
Obtain HP Death Certificate – किसी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के अंदर उसके परिवार वालों को सम्बंधित विभाग में जाके पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाना अनिवार्य होता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल में हुए है तो आप अस्पताल प्रशासन से मृतक व्यक्ति का “डेथ सर्टिफिकेट” प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी मदद से आप कई तरह के मामले हल कर सकते हो। इसके साथ ही यह एक व्यक्ति विशेष की मृत्यु को सत्यापित भी करता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता-
Death Certificate Requirement – मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता मृतक परिवारजनों को कई जगह आवश्यकता पड़ती है, जैसे:
- बैंक, राशन कार्ड व वोटर आईडी में नाम कटवाने हेतु।
- विधवा पेंशन प्राप्त करने हेतु।
- वसीहत के मामले में भी मृत्यु प्रमाण पत्र अति आवश्यक होता है।
- एलआईसी (LIC) की धनराशि प्राप्त करने हेतु।
- अन्य सरकारी योजना के आवेदन हेतु।
- घर तथा अन्य जायजाद पर संतान या पत्नी के अधिकार हेतु।
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HP Death Certificate हेतु आवश्यक दस्तावेज-
Documents Required for Death Certificate – यदि आप भी हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र Himachal Pradesh Mrityu Praman Patra बनवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- मृतक व्यक्ति का निवास प्रमाण पत्र
- एक पासपोर्ट-साइज फोटो
- श्मशान में भुगतान की जाने वाली रसीद
- यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है तो अस्पताल से प्राप्त मृत्यु प्रमाण पत्र
हिमाचल प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र 2020 आवेदन/पंजीकरण फॉर्म-
Himachal Pradesh/HP Death Certificate Application/Registration Form – हिमाचल मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण करने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद, आपके सामने एक पेज खुलेगा। जहां आपको New Registration पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने इसके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा। जैसा नीचे चित्र में दर्शाया गया है:
- आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सही तरह से भरकर ऑनलाइन सबमिट करना होगा।
- इसके उपरांत, आपको सरकार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण नंबर प्राप्त हो जाएगा।
- जिसकी मदद से आप ऑनलाइन HP Death Certifiacte प्राप्त कर सकते हो।
कृपया ध्यान दे – मृत्यु प्रमाण पत्र (डेथ सर्टिफिकेट) ऑफलाइन प्राप्त करने के लिए आपको सम्बंधित अस्तपाल (हॉस्पिटल) पर जाना होगा, जहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यहाँ से भी आप HP Death Certifiacte (Mrityu Praman Patra) को बनवा सकते हो।
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