Haryana Kanyadan Yojana Application Form – दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। अगर आप हरियाणा के निवासी है तो इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें आप सभी लोग जानते होंगे कि हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के लिए काफी योजनाओं का शुभारंभ किया है। आज मैं आपको Mukhyamantri Kanyadan/Vivah Shagun Yojna” के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि इसे हरियाणा विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई हुई है। अक्सर गरीब परिवार के लोग अपनी आर्थिक स्थिति के चलते अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते है। जिससे उन्हें अपनी बेटी बोझ लगने लगती है।
इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लड़कियों को उनकी शादी के समय 51,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह प्रोत्साहन राशि योग्य उमीदवार को हरियाणा कन्यादान योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह/शादी शगुन योजना से यह सुनिश्चित किया जाएगा की राज्य की सभी गरीब परिवारों की बालिका को सम्मान मिले और उनके परिवारों की बेटियों की शादी हो सकें। इस सरकारी योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वाले BPL परिवारों और अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST) एवं पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों को लाभ मिलेगा। Haryana Kanyadan Yojana की जानकारी हेतु इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें।
Contents
- 1 हरियाणा कन्या योजना 2020 (विवाह शगुन)
- 1.1 मुख्यमंत्री विवाह शगुन / कन्यादान योजना के लाभ-
- 1.2 Haryana CM विवाह/शादी शगुन योजना का उद्देश्य-
- 1.3 हरियाणा कन्यादान या विवाह शगुन योजना हेतु पात्रता शर्ते-
- 1.4 Haryana Kanyadan Yojana के लिए दस्तावेज सूची-
- 1.5 हरियाणा कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन करें
हरियाणा कन्या योजना 2020 (विवाह शगुन)
Haryana Kanyadan Yojana (Vivah Shagun Yojna) – वैसे तो आपको ऊपर लेख में बताया की हरियाणा राज्य सरकार ने गरीब लोगों की बेटियों के विवाह के लिए हरियाणा कन्यादान योजना / मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2019 में शुरू किया है। इस सरकारी योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब घर की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है
योजना | हरियाणा कन्यादान योजना / मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
शुरू की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की लड़कियां |
उद्देश्य | कन्या विवाह हेतु सहायता |
राशि | पहले 41 ,000, अब 51,000 रू |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click here |
New Update => हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना में नयी घोषणा की है। इस योजना के तहत अब लाभ राज्य के दिव्यांगों को भी प्रदान किया जायेगा। यह जानकारी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगो को भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत विवाहित दंपति में पत्नी और पति दोनों के दिव्यांग होने पर राज्य सरकार द्वारा 51 हज़ार रूपये की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।
यदि दोनों दम्पति में से कोई एक विकलांग है तो उन्हें सरकार द्वारा 31 हज़ार रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। ऐसे दिव्यांग शादी के एक वर्ष तक स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसमें सक्षम प्राधिकरण से रजिस्ट्रेशन, पात्रता के लिए दिव्यांगता 40 प्रतिशत व इससे अधिक होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन / कन्यादान योजना के लाभ-
Benefits of Haryana Kanyadan Yojana / Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna – कन्यादान योजना के लाभ निम्न प्रकार से है:
- विधवा महिलाओ की बेटियों को दी जाने वाली राशि – योजना के तहत, यदि कोई महिला विधवा है तो उसकी बेटी की शादी के समय, हरियाणा सरकार द्वारा कुल 51.000 की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से शादी से पहले मिलने वाली राशि 46,000 रुपये होगी लेकिन शादी के 6 महीने के भीतर 5,000 रुपये की राशि तब दी जाएगी जब प्रमाण पत्र मिलेगा। यदि प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया है, तो शेष धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, करने वाली लड़कियों के लिए धनराशि – योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले अनाथ बच्चों को कुल 41.000 राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से विवाह के समय 36,000 रु दिए जायेंगे और शेष 5,000 रुपये विवाह के प्रमाण पत्र दिखाने के 6 महीने के भीतर उपलब्ध होंगे।
- इस योजना में आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकार की ओर से कुल 11,000 रुपये का अनुदान मिलेगा, जिसमें से 10,000 रुपये पहले या एक ही समय में मिलेंगे और शेष 1,000 रुपये विवाह प्रमाण पत्र। शो पर दिया जाएगा। लेकिन इस श्रेणी के आवेदकों को यह ध्यान रखना होगा कि उनके पास 2.5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के माध्यम से, महिला खिलाड़ियों (उनकी जाति या जो भी आय के बावजूद) को उनकी शादी के लिए सरकार से 31,000 रुपये दिए जाएंगे।
Haryana CM विवाह/शादी शगुन योजना का उद्देश्य-
Objective of HR Mukhyamantri Shadi Shagun Scheme – शादी शगुन योजना का उद्देश्य राज्य के जो लोग आर्थिक रूप से गरीब है पैसे न होने के कारण अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाते। राज्य सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51.000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना । इस धनराशि के ज़रिये राज्य के लोग अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सकते है । विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति तथा जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं महिलाओ की लड़कियों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
हरियाणा कन्यादान या विवाह शगुन योजना हेतु पात्रता शर्ते-
Eligibility for Haryana Kanyadan Yojana – हरियाणा कन्यादान योजना की पात्रता निम्न प्रकार से है।
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- योजना के तहत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक हो।
- कोई भी विधवा / तलाकशुदा महिला जिसने पहले Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna का लाभ नहीं लिया हो। वो महिला भी इस हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ ले सकती हैं।
- कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- हरियाणा राज्य में एक परिवार की दो बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
Haryana Kanyadan Yojana के लिए दस्तावेज सूची-
Documents List for Kanyadan/Vivah Yojana – हरियाणा कन्यादान योजना के लिए मुख्य दस्तावेजों को होना आवश्यक है।
आधार कार्ड | निवास प्रमाण पत्र |
बीपीएल राशन कार्ड | जाति प्रमाण पत्र |
आय प्रमाण पत्र | शादी प्रमाण पत्र |
बैंक अकाउंट पासबुक | वर- वधु का जन्म प्रमाण पत्र |
मोबाइल नंबर | पासपोर्ट-साइज फोटो |
तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र |
हरियाणा कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन करें
Online Application In Haryana Kanyadan Yojana (Vivah Shagun Yojna) – हरियाणा कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको हरियाणा की अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है।
MUKHYAMANTRI-VIVAH-SHAGUN-YOJNA
- आप इस वेबसाइट से कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या आप नीचे दिए गए पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड करके भी आवेदन कर सकते हैं।
VIVAH-SHAGUN-YOJNA-ONLINE-APPLICATION-FORM-PDF
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरकर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यालय मे जमा करना होगा।
- इस तरह से आप Haryana Kanyadan Yojana या Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna हेतु आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद, सरकार द्वारा आपका आवेदन स्वीकृत करने के बाद, आपको धनराशि मिल जाएगी।
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