यह विधवा पेंशन योजना पहल गुजरात सरकार की संवेदनशीलता और पारदर्शिता दिखाने का एक प्रयास है। Gujarat Ganga Swaroop Pension Scheme में, प्रत्येक लाभार्थी को 1,250 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जायेंगे। इससे पहले पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं के भरण-पोषण और जीवन-यापन करने के लिए सरकार उन्हें हर महीने 500 रुपये पेंशन देती थी। इसी प्रकार इस योजना में सरकार द्वारा कई अन्य बदलाव किये गए हैं। अधिक जानकारी के लिए इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Contents
- 1 गुजरात गंगा स्वरूप पेंशन योजना 2020 क्या है?
- 1.1 विधवा सहाय पेंशन योजना गुजरात की जानकारी-
- 1.2 गुजरात गंगा स्वरूप पेंशन योजना हेतु पात्रता शर्ते-
- 1.3 गंगा स्वरूपा योजना गुजरात के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- 1.4 Gujarat Ganga Swaroop Pension 2020 ऑनलाइन आवेदन करें-
- 1.4.1 Vidhva Sahay Yojana 2020 लाभार्थी चयन प्रक्रिया:
गुजरात गंगा स्वरूप पेंशन योजना 2020 क्या है?
Gujarat Ganga Swaroop Pension Scheme Details – गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) पोर्टल शुरू किया है। यह नया पोर्टल राज्य के 33 जिलों में 3.70 लाख विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांग महिलाओं को सीधे मासिक पेंशन के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की सुविधा प्रदान करेगा। प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में विधवा लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रति माह 1,250 रुपये की पेंशन राशि जमा किए जाएंगे।
योजना का नाम | Gujarat Ganga Swaroop Pension |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी द्वारा |
विभाग | गुजरात सामाजिक सुरक्षा विभाग |
उद्देश्य | विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | राज्य की विधवाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sje.gujarat.gov.in/ |
विधवा सहाय पेंशन योजना गुजरात की जानकारी-
Vidhva Sahay Pension Yojana Gujarat Details – गुजरात गंगा स्वरूप योजना से जुडी जानकारी निम्न प्रकार से हैं:
- गुजरात राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए उनकी वार्षिक आय की पात्रता मानदंड को 47,000 रुपये से अधिक 1,20,000 रुपये कर दिया है।
- इसके अलावा, सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए उनकी वार्षिक आय पात्रता मानदंड को 68,000 रुपये से दोगुना से अधिक 1,50,000 रुपये कर दिया है।
- आय पात्रता की बढ़ाने से लाभार्थियों की संख्या 1.64 लाख से 3.70 लाख की वृद्धि हो गयी है।
- गुजरात के राज्य सरकार इस योजना का लाभ आपके बेटे के 21 वर्ष पुरे होने तक आपको देगी।
गुजरात गंगा स्वरूप पेंशन योजना हेतु पात्रता शर्ते-
Eligibility Conditions for Gujarat Ganga Swaroop Pension Scheme – गुजरात गंगा स्वरूप योजना के लिए आवेदक के पास निम्न पात्रता (योग्यता) का होना आवश्यक है:
- विधवा सहाय योजना का लाभ उठाने वाली महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- केवल गुजरात की विधवा महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।
- अगर पति की मृत्यु के बाद, आवेदक महिला ने दोबारा विवाह कर लिया है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
- आवेदक महिला को पहले से वृद्धा पेंशन योजना जैसे- अन्य योजनाओं का लाभ ना मिल रहा हो।
- विधवा महिला के बच्चे बालिक न हो, अगर बालिक है तो भरण-पोषण करने में समर्थ न हो।
गंगा स्वरूपा योजना गुजरात के लिए आवश्यक दस्तावेज-
Required Documents for Ganga Swaroop Yojana Gujarat – गंगा स्वरूप योजना/विधवा सहाय योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Husband’s Death Certificate)
- बैंक पासबुक विवरण (Bank Passbook Details)
Gujarat Ganga Swaroop Pension 2020 ऑनलाइन आवेदन करें-
Apply Online for Gujarat Ganga Swarupa Yojana (Vidhva Sahay Yojna) – गुजरात गंगा स्वरूप योजना में आवेदन आप विधवा सहाय योजना (વિધવા સહાય યોજના) की तरह ही कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई दूसरा आवेदन फॉर्म नहीं भरना होगा। आवेदन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
गुजरात गंगा स्वरूपा पेंशन (विधवा सहाय योजना) PDF
- ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके आप विधवा सहाय योजना (વિધવા સહાય યોજના) का आवेदन फॉर्म गुजराती भाषा में डाउनलोड कर सकते हो।
- जिसके बाद, आपको आवेदन फॉर्म को सही तरह से भरना होगा।
- उसके उपरांत, फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न करें।
- अंत में गुजरात गंगा स्वरूप योजना का एप्लीकेशन फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में जमा करा दें।
- इस तरह से आप निराधार विधवा सहाय योजना हेतु आवेदन कर सकते हो। साथ ही आपको इसके लिए केवल 20 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे।
Vidhva Sahay Yojana 2020 लाभार्थी चयन प्रक्रिया:
गुजरात गंगा स्वरूप स्कीम (विधवा सहाय योजना) आवेदन फॉर्म को क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करने के बाद, इसे सत्यापित किया जाएगा। संबंधित विभाग से अनुमोदन के बाद, आपको एक लाभार्थी के रूप में चुना जाएगा और मासिक आधार पर पेंशन राशि आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी। अधिक जानकारी हेतु नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें:
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